खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रीति प्रियदर्शिनी के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी डॉ जगदीश चंद्र, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी शान्तुन पाराशर के द्वारा समस्त मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर व मोबाइल शॉप के स्वामियों को निर्देशित किया गया था कि दुकान मैं कोई भी व्यक्ति मोबाइल बेचने एवं मरम्मत कराने आता है तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं मोबाइल का बिल लेकर ही मोबाइल फोन को बेचना/खरीदना तथा रिपेयर किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त सभी दुकानों में एक रजिस्टर तैयार कर उसमें बेचने एवं खरीदने वाले का पूर्ण विवरण व मोबाइल का आईइएमए नंबर अंकित करने के दिशा निर्देश दिये गये थे।
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जिसके क्रम में आज 12 अक्टूबर मंगलवार को थाना हल्द्वानी, थाना काठगोदाम, थाना मुखानी, थाना बनभूलपुरा पुलिस के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल की दुकानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए कुल 67 मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल की दुकानों को चेक किया गया। इस दौरान 9 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 2 दुकानों का 83 पुलिस एक्ट का चालान किया गया तथा 7 दुकानों का 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर 1750 रुपए वसूल किया गया। साथ ही सभी मोबाइल शॉप, रिपेयर सैंटरो के स्वामियों को निर्देशित एवं हिदायत दी गई कि वह सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का अवश्य पालन करें यदि पुनः पुलिस चेकिंग के दौरान किसी भी मोबाइल शॉप, रिपेयर सैंटरो में अनियमितता पायी जाती है अथवा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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